3 चाकूबाज को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सजा

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Update: 2022-04-22 03:02 GMT

राजनांदगांव। शहर के मोतीपुर क्रासिंग के पास युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित मनोज वर्मा जनवरी 2019 में रात करीब 11 बजे अपने दोस्तों के साथ भंवरमरा मेले से वापस आ रहा था।

मोतीपुर रेलवे क्रासिंग बंद होने के चलते मनोज और उसके साथी दुकान के पास खड़े हो गए। तभी वहां आरोपी शुभम भालाधरे, नरेंद्र यादव उर्फ छोटू और कुनाब बघेल उर्फ अंकित पहुंचे। तीनों ने मनोज व उसके दोस्तों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मनोज ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे हाथ-मुक्के से जमकर पीटने के बाद मनोज पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हत्या की नीयत से किए हमले में मनोज को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने तीनों आरोपियों ने दस-दस साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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