रायपुर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में चूक सात अधिकारी कर्मचारियों को भारी पड़ गई है। कलेक्टर ने इन सातों पर जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना सभी सातों को ईगवर्नेस में चालान के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आए हुए आवेदनों का निराकरण नियत समय के अंतर्गत करना होता है।
इस अधिनियम में राज्य सरकार के बीस विभाग शामिल हैं। यह सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरगुजा में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दिए आवेदनों के समय सीमा में निराकरण ना होने पर नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो और लिपिक अजय तिवारी पर एक एक हज़ार रुपए,अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू लिपिक रेनु विश्वकर्मा पर पाँच -पाँच सौ रुपए, एसडीएम सीतापुर अनमोल टोप्पो लिपिक दिलीप कुजूर पर ढाई-ढाई सौ रुपए और धौरपुर तहसीलदार सुखदेव प्रसाद पर चार हज़ार का जुर्माना लगाया है।