Raigarh. रायगढ़। जिला न्यायालय के प्रधान जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन के निर्देशन एवं न्यायाधीश/सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में मैट्रिक शास.कर्म.पुत्र बालक छात्रावास रायगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों/बच्चों को मौलिक आधिकार, बच्चों की शिक्षा का अधिकार, मोटर व्हीकल एक्ट, बच्चों के सामाजिक विकास एवं अन्य दायित्व के संबंध में बताते हुए अन्य जानकारी जिसके अंतर्गत चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होने की अनिवार्यता पर बल देते हुए बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम हो उनका वाहन चालन प्रतिबंधित होने के बारे में भी बताया गया। कानूनी
साथ ही साइबर क्राईम से होने वाले अपराध की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी कम्प्यूटर का अपराध स्थान पर मिलना या कम्प्यूटर से कोई अपराध करना कम्प्यूटर अपराध कहलाता है। किसी की निजी जानकारी कम्प्यूटर से निकाल लेना भी साईबर अपराध है। अन्त में विधिक सहायता एवं सलाह के संबंध में तथा नालसा हेल्प लाईन नं 15100 के विषय में जानकारी दिया गया। न्यायधीश/सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा विधिक सहायता के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा गया कि विधिक सहायता एवं सलाह नि:शुल्क प्राप्त करना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किये जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता के संबंध में विस्तार से जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उनके मामले में नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकने तथा उनके मामले में पृथक अधिवक्ताओं का एक विशेष पैनल होने की भी जानकारी दी गई। शिविर में विद्यार्थियों को बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के संबंधित शार्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में छात्रावास के अधीक्षक श्री अनुराग नामदेव एवं श्री राजेन्द्र सिंह सिदार के साथ पैरालीगल वॉलेटियर की भी उपस्थिति रही।