भाजपा अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, छेड़छाड़ मामले में गया था जेल
छग
रायगढ़। छेड़छाड़ के मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने उनके विरुद्ध 1 अप्रैल को एफ आई आर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के बाद जिला भाजपा अध्यक्ष के समर्थकों ने मामले को झूठा बताते हुए थाने का घेराव भी किया था।
इधर पुलिस ने कोर्ट में तर्क रखा कि आरोपी से पर्याप्त पूछताछ करना जरूरी है, इसलिए उनको अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं होगा। न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आवेदन और शासन के पक्ष पर विचार करने के बाद उमेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।