अंत्यावसायी विभाग की ऋण योजनाओं का लाभ लेने आवेदन 15 जुलाई तक

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Update: 2022-06-15 18:07 GMT

सुकमा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभ देने के लिए हितग्राहियों से 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।

अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत लघु व्यवसाय के लिए 1 से 3 लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान की जाएगी। इसी तरह ट्रैक्टर ट्राली के लिए 10.63 लाख 8 प्रतिशत ब्याज पर, गुड्स कैरियर 7.23 लाख 8 प्रतिशत ब्याज पर, महिला सशक्तिकरण 2 लाख 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दी जाएगी। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए टर्म लोन योजना में 3 से 5 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज दर तथा माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत् स्व-सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपये की राशि 6 प्रतिशत की ब्याज दर से दी जाएगी।
इस योजना के लिए हितग्राही के पास जाति, आय प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान सत्र का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, वाहन के लिए कमर्शियल वैध ड्रायविंग लायसेंस हितग्राही के नाम होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर के लिए हितग्राही के हक में 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। योजना एवं आवेदन पत्र के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय सुकमा के कक्ष क्रमांक 14 से सम्पर्क कर सकते हैं।

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