रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन

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Update: 2023-08-18 13:57 GMT
रायपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेन्शन अदालत का आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर रेल मंडलों एवं रेलवे कारखानों में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा । यह अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 18 सितम्बर, 2023 (सोमवार) को किया जायेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय एवं बिलासपुर रेल मंडल के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस हेतु अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (जिसमें पी.एफ.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर लिखना अनिवार्य है) दिनॉक 10 सितम्बर 2023 (रविवार) तक या इससे पूर्व मुख्यालय में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004 एवं बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंन्शन अदालत), मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495004 को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।
रायपुर एवं नागपुर रेल मंडलों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस हेतु अपने आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (नाम ,पद, मो.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर लिखना अनिवार्य है) दिनॉक 10 सितम्बर 2023 (रविवार) तक या इससे पूर्व रायपुर मंडल के लिए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, न्यू डी. आर. एम कॉम्प्लेक्स खमतराई, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492008 एवं नागपुर रेल के लिए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, किंग्सवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर (महाराष्ट्र) 440001 को आवेदन कर सकते हैं । इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। पेन्शन अदालत में पेन्शन से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेन्शन भुगतान संम्बन्धी कोई शिकायत है तो वे अवश्य आवेदन करें ,जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस पेन्शन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों, रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण, एवं प्री-2006/पोस्ट 2006 मामलों को शामिल नही किया जायेगा।
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