दिव्यांग व थर्ड जेंडर के नाम मतदाता सूची में जोड़े

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Update: 2023-03-17 16:56 GMT
धमतरी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत 17 साल से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों का मतदाता के रूप में पंजीयन किया जाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदान करने से न छूंटने ना पाए। इसी क्रम में जिले में दिव्यांग और तृतीय लिंग व्यक्तियों का पंजीयन कराने के लिए समाज कल्याण और निर्वाचन शाखा के तत्वावधान में बैठक की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने चुनाव में मतदान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिव्यांग और थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को मतदाता के रूप में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाना है। यह भी बताया कि आयोग ने ऐसे मतदाता, जिनकी उम्र एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर को 18 साल पूरा हो रहा है, उनका चिन्हांकन कर मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में विशेष रूप से बताया गया कि जिले में 11 हजार 850 दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनमें से मात्र 5 हजार 433 व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं तथा शेष अपंजीकृत हैं। बैठक में निर्देशित किया गया कि ऐसे दिव्यांग मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर जोड़ने तथा ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मतदाता के रूप में चिन्हांकित नहीं हैं, उनका फॉर्म 8 भरकर दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकन किया जाए। उप निर्वाचन अधिकारी ने उक्त कार्य को समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। बैठक में उप संचालक समाज कल्याण अखिलेश तिवारी, थर्ड जेंडर से जुडे़ एनजीओ के प्रतिनिधि सहित दिव्यांगजन मौजूद थे।
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