मुंगेली। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है। इन उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाने तथा विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश विगत दिनों जारी हुआ है। इसी के अनुपालन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा मुंगेली में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान 15 दुकानों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को हटवाया गया। साथ ही 14 चालान भी काटे गए और अन्य दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन की प्रचार सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई।
निगम द्वारा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित होने की जानकारी देते हुए तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं करने और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों के प्रचार वाले सामानों जैसे- छाता, थैला, पाउच का उपयोग नहीं करने को कहा गया। इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. कमलेश खैरवार ने बताया: "युवाओं और जन मानस को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का नियंत्रण विनियमन) अधिनियम, 2003यानि कोटपा को लागू किया गया है। राज्य को तंबाकू मुक्त बनाए जाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए होर्डिंग्स / बसों /अन्य स्थानों में तंबाकू उत्पादों, पान मसाला के विज्ञापन को तत्काल हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश मिला है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इस आदेश का अनुपालन करते हुए नगर पालिका मुंगेली, स्वास्थ विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से कोटवा अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 एवं 6 के 14 चालान किए गए तथा 15 दुकानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को हटवाया गया तथा दुकानदारों को चेतावनी दी गईI " मुख्य नगर पालिका अधिकारी जीतेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया: "जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए होर्डिंग्स / बसों /अन्य स्थानों में पान मसाला के विज्ञापन को तत्काल हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश मिला है, जिसके तहत कार्यवाही करने हेतु विशेष दल का गठन कर अधिनियम के तहत होने वाले उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी।"
विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी कर तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने को निर्देशित किया गया है। इसके आलोक में बीते दिनों स्वास्थ्य संचालक ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिख सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के होर्डिंग्स, बसों एवं अन्य स्थानों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। जिसके बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
दुकान या संस्थान पर धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाना अनिवार्य- सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल ,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी ,सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।