रायपुर। प्रार्थी मोहम्मद असरफ अंसारी निवासी बंजारी नगर रावांभाठा ने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक के परिवार के नाम से टाटा एस.टी. प्लस बी.एस.6 के वाहन है जिसका संचालन प्रार्थी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी के वाहन में डीजल ऑयल के अतिरिक्त युरिया पानी लगता है जिसकी आवश्यकता होने पर प्रार्थी द्वारा राजेश मेहता के फर्म से 13 लीटर यूरिया पानी (FASTAC DEF) का लेबल लगा हुआ कुल 1300 रूपये में खरीदकर वाहन में उपयोग किया था। कुछ दिन बाद प्रार्थी के वाहन में पिकप कम व वाहन में खराबी आने के कारण मैकेनिक से चेकअफ कराने पर पता चला कि जो वाहन में यूरिया पानी डलाया गया है वह गुणवत्ताहीन है। यूरिया पानी के संबंध में राजेश मेहता से बात करने पर डांट फटकारकर वापस भेज देने उसके द्वारा धोखाधड़ी करने से लिखित शिकायत पर थाना खमतराई में अपराध कमांक 195/2023 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में वरिष्ठ उमनि/वपुअ महोदय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व क्राइम तथा नगर पुलिस अधीक्षक उरला के मार्ग दर्शन में थाना खमतराई पुलिस टीम एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम ने रेड कार्यवाही करते हुए अनावेदक राजेश मेहता कब्जे से उनके फर्म में लगभग 1670 लीटर गुणवत्ताहीन युरिया पानी कीमती लगभग 41,750 रुपये, FASTAC DEF के स्टीकर एवं 40 नग खाली डिब्बा जप्त कर आरोपी राजेश मेहता के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
नाम आरोपी
राजेश मेहता पिता निर्मल राम मेहता उम्र 49 वर्ष साकिन बी / 32 पहाड़ी चौक गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर।