पटना। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आग्रह के साथ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
उच्च न्यायालय ने नौ दिसंबर, 2019 को कुमार से फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पीठ ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है। यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए। हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते।" आगे इसने कहा कि वह आदेश पारित करेगी। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह समूचे मामले को देखने और स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन करें।