अंतर्जातीय विवाह एवं निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन के तहत नौ को मिला अनुदान

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Update: 2022-09-19 17:49 GMT
बेगूसराय। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के नौ लाभार्थियों के बीच सोमवार को डीएम रोशन कुशवाहा ने अनुदान राशि से संबंधित सावधि जमा प्रमाणपत्र प्रदान किया। कारगिल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सावधि जमा प्रमाण पत्र देते हुए डीएम ने कहा कि यदि उनके आसपास भी कोई पात्र आवेदक हैं, तो उन्हें इस योजना के लाभ लेने का आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआछूत की भावना को समाप्त करने के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए से संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
उन्होंने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा विगत वर्षों में जिले में विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की सराहना की तथा अधिकाधिक पात्र लाभुकों को इन योजनाओं के तहत आच्छादित करने के उद्देश्य योजना के संबंध में व्यापक जागरूकता के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने इन योजनाओं के प्रावधानों के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी शादी की तिथि से दो साल के अंदर आवेदन जमा करना आवश्यक होगा। विवाह निबंधन प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं संयुक्त पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ आवेदन वर के गृह जिले में जमा किए जा सकते हैं।
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