लूटपाट के पांच आरोपियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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Update: 2022-09-13 18:22 GMT
बेगूसराय। बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम ने नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पहले हुए लूटपाट के पांच आरोपी को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी अमरजीत कुमार, दिनेश तांती, संजीव राय, संजय राय एवं भुनेश्वर साह को भारतीय दंड विधान की धारा-395 में दोषी पाकर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांचों को दो-दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा भी दी गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने चार गवाहों की गवाही कराई। सभी पर आरोप है कि 17 जून 2014 को प्रेम चौधरी करीब साढ़े 12 बजे दिन में बंधन बैंक से 45 हजार रूपये निकालकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान एक सुमो गाड़ी से सभी आरोपित बाहर निकल कर उसे पकड़ लिया तथा जान मारने की धमकी देकर रूपया छीन लिया।
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