बिहार : तेल डालकर जलाकर मार देने के आरोप में पति को सजा एवं अर्थदंड

Update: 2022-07-07 09:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पत्नी के शरीर पर किरासन तेल डालकर जलाकर मार देने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने एक आरोपित को सजा दी है। पानापुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित भोरहा पांडेय टोला निवासी मनीर मियां को 10 साल कठोर कारावास एवम 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मालूम हो कि कांड की सूचिका पानापुर थाना के भोरहा पांडेय टोला निवासी नसीमा खातून ने जख्मी हालत मे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर में 17 दिसंबर 2016 को 11 बजे दिन में बयान दिया था कि उसके पति मनीर मियां पिता उसके शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर माचिस जलाकर आग लगा दिए। उसके पति की बड़ी भाभी भी उसको जला देने के लिए उसके पति से बोला करती थी।

पूर्व से ही उसके पति द्वारा बराबर एक लाख रूपए की मांग किया जाता था, अन्यथा जलाकर मार देने की धमकी दिया जाता था। पुलिस ने न्यायालय में अंतिम प्रपत्र 29 जून 2018 को समर्पित किया। इसमें कुल 10 गवाहों का नाम अंकित किया थे, जिसमें अनुसंधानकर्ता एवं डाक्टर सहित कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा।

source-hindustan


Tags:    

Similar News

-->