यहां पूर्वी सियांग जिले की जिला एवं सत्र अदालत ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त उप-निरीक्षक ब्रिनार पैट को दोषी ठहराया है और उसे यौन उत्पीड़न के लिए यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। विभिन्न अवसरों पर उनकी घरेलू सहायिका।
दोषी कथित तौर पर 2012 से पीड़िता-उत्तरजीवी का यौन उत्पीड़न कर रहा था।पीड़िता-उत्तरजीवी अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद बचपन से ही घरेलू सहायिका के रूप में पैट के साथ रह रही थी।
पैत ने कथित तौर पर एक अवसर पर उसे पिस्तौल से धमकाया और उससे घटनाओं का खुलासा उसकी पत्नी या किसी और को न करने के लिए कहा। पता चला है कि उसने खुद को उससे छुड़ाने के लिए कई कोशिशें कीं।
मामला तब सामने आया जब पीड़ित-उत्तरजीवी, हताशा से बाहर होकर, 29 जून, 2022 को पैत के घर से भाग गया, और अगले दिन पुलिस ने उसे खोज लिया।इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।