सड़क चौड़ीकरण: आंध्र उच्च न्यायालय ने घरों को गिराने पर रोक लगाई
सड़क चौड़ीकरण: आंध्र उच्च न्यायालय ने घरों को गिराने पर रोक लगाई
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि नाथ तिलहरी ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले निर्देश तक गुंटूर जिले के ताडेपल्ले मंडल के इप्पटाम गांव में अवैध संरचनाओं को गिराने के लिए दिए गए नोटिस के संबंध में कोई कदम नहीं उठाएं। मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
21 मई को, ताडेपल्ले नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण कार्यों के हिस्से के रूप में सड़क से सटी अतिक्रमित भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए घरों के मालिकों को विध्वंस का नोटिस जारी किया। उन पर दिए गए नोटिसों को चुनौती देते हुए, बेलमकोंडा वेंकटनारायण और 13 अन्य ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील के चिदंबरम ने तर्क दिया कि बिना कोई सर्वेक्षण किए या कारण बताओ नोटिस दिए बिना, ताडेपल्ले नगरपालिका के अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के घरों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था।
उन्होंने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमित भूमि पर अपने घर बनाए हैं, उन्हें अपनी दलीलें रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जवाब में, ताडेपल्ले नगर निगम के वकील जी नरेश ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। इसे मंजूरी देते हुए, न्यायाधीश ने दिए गए विध्वंस नोटिस के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए।