जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विजयवाड़ा: द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय (एनआईए अदालत) के न्यायाधीश वीएस आंजनेय मूर्ति ने शुक्रवार को श्रीनिवास की ओर से अधिवक्ता सलीम द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे कोडी काठी सीनू के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने तत्कालीन विपक्षी नेता और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन पर हमला किया था। मुर्गे की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेज ब्लेड से मोहन रेड्डी।
गौरतलब है कि श्रीनिवास ने 25 अक्टूबर, 2018 को विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर जगन मोहन रेड्डी पर धारदार ब्लेड से हमला किया था। हमले के बाद से श्रीनिवास जेल में बंद हैं और उनके वकील सलीम ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष से पूछा कि मामले में पीड़िता कहां है। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई में आरोपी और पीड़ित दोनों को उपस्थित होना चाहिए।
आरोपी सलीम के वकील ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता, जो अब मुख्यमंत्री है, से इस मामले में पूछताछ नहीं की गई क्योंकि जांच एजेंसी बेहतर कारणों से जानती है।
एनआईए के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया था। जज ने कहा कि रिकॉर्ड किया गया बयान चार्जशीट में शामिल नहीं है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "पीड़ित का बयान लिए बिना अन्य गवाहों के बयान लेने का कोई मतलब नहीं है।" न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता सहित मामले में शामिल सभी लोगों को 31 जनवरी को अदालत में पेश होना चाहिए।