आंध्र प्रदेश HC ने अनंत बाबू की जमानत खारिज की
एपी हाई कोर्ट ने एमएलसी अनंत उदय भास्कर उर्फ अनंत बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी है
एपी हाई कोर्ट ने एमएलसी अनंत उदय भास्कर उर्फ अनंत बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें उनके पूर्व ड्राइवर वी सुब्रमण्यम की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अनंत बाबू ने इस आधार पर जमानत मांगी कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर कर दिया है, लेकिन अदालत ने इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनंत बाबू की जमानत खारिज कर दी।