अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए जीओ नंबर 47 पास कर दिया है. शासनादेश का कहना है कि आठ साल से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों का तबादला अनिवार्य है। साथ ही एक ही स्थान पर पांच साल तक काम करने वाले प्रधानाध्यापकों का तबादला अनिवार्य है। राज्य सरकार 31 मई तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर तबादलों की कार्रवाई करेगी।
आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए जिले को इकाई मानकर तबादले होंगे।
राज्य सरकार ने कहा कि एक जून से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादलों पर फिर से रोक लागू होगी.
जिन लोगों ने 30 अप्रैल 2023 से पहले एक ही स्थान पर दो साल की सेवा पूरी कर ली है, वे भी अनुरोध पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तबादले कर्मचारियों के अनुरोधों और प्रशासन पर आधारित होंगे। इन तबादलों में पति-पत्नी को प्राथमिकता दी जाती है। कर्मचारी के अनुरोध पर सभी स्थानांतरणों पर विचार किया जाएगा।