वाराणसी की छात्रा से अप्राकृतिक दुष्कर्म में 20 साल की कैद

Update: 2023-07-31 18:36 GMT

अप्राकृतिक : छात्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के दोषी नई बस्ती, पांडेयपुर निवासी राकेश वर्मा को सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास और दो लाख 55 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना देने पर 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश वर्मा लगभग दो वर्षों से नाबालिग छात्र के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बना रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। किसी से बताने पर उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देता था। बाद में राकेश वर्मा उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भी भेजने लगा। उसकी हरकतों से आजिज आकर पीड़ित ने अपने पिता से आपबीती बताई। पीड़ित के पिता ने राकेश वर्मा के खिलाफ लालपुर-पांडेयपर थाना में 27 अगस्त 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया था।को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास और दो लाख 55 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना देने पर 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश वर्मा लगभग दो वर्षों से नाबालिग छात्र के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बना रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। किसी से बताने पर उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देता था। बाद में राकेश वर्मा उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भी भेजने लगा। उसकी हरकतों से आजिज आकर पीड़ित ने अपने पिता से आपबीती बताई। पीड़ित के पिता ने राकेश वर्मा के खिलाफ लालपुर-पांडेयपर थाना में 27 अगस्त 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया था।

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