बिजली निगम की तरफ से हर आवेदन कर्ता को कनेक्शन दिया जाएगा

गुडगाँव: जिले के ढाई सौ अवैध कॉलोनियों और स्लम एरिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) अब उनको बिजली कनेक्शन देगा. बिजली निगम की तरफ से हर आवेदन कर्ता को कनेक्शन दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें मकान का मालिकाना सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लोगों को …

Update: 2023-12-25 04:12 GMT

गुडगाँव: जिले के ढाई सौ अवैध कॉलोनियों और स्लम एरिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) अब उनको बिजली कनेक्शन देगा. बिजली निगम की तरफ से हर आवेदन कर्ता को कनेक्शन दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें मकान का मालिकाना सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लोगों को स्वयं के शपत्र पत्र पर ही बिजली का कनेक्शन जारी किया जाएगा.

हिसार कार्यालय के डीएचबीवीएन के मुख्य अभियंता कॉमर्शियल की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार एचईआरसी इलेक्ट्रिसिटी कोड रेगुलेशन 14 में संशोधन किया गया है. इसके तहत उन लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, जो अवैध रूप से विकसित कॉलोनी और स्लम एरिया में रह रहे हैं.

नहीं देना पड़ेगा दोगुना बिजली शुल्क टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से एक साल पहले जिले में अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया गया था. इस सर्वे के बाद नगर निगम क्षेत्र में 103 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था, जबकि नगर निगम क्षेत्र से बाहर यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग क्षेत्र में 157 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की गई थी. इनमें मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर और सोहना की अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं. यहां पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों के नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं है. इन्हें बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं नहीं मिलती है. कॉलोनियों में रहने वाले जमीन मालिकों के नाम पर बिजली कनेक्शन लेकर काम चला रहे थे. बिजली निगम अवैध कॉलोनी बताकर कनेक्शन देने से मना कर दिया था. अब नए आदेश के मुताबिक स्वयं शपथ पत्र देकर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे. इससे लोगों को आठ से दस रुपये यूनिट की दर से जमीन मालिकों शुल्क नहीं देना पड़ेगा. नया कनेक्शन लेने पर तीन से चार रुपये यूनिट शुल्क देना पड़ेगा.

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