शिखर धवन की पत्नी को दिल्ली की अदालत ने उन्हें बदनाम करने से रोका, अपमानजनक पोस्ट ना करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी को उन पर अपमानजनक आरोप लगाने से रोक दिया है। फैमिली कोर्ट ने धवन की अलग रह रही पत्नी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा मुखर्जी को सोशल मीडिया पर धवन के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक पोस्ट नहीं करने या ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का निर्देश दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो।
धवन ने आयशा मुखर्जी के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी उन्हें उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मालिक धीरज मल्होत्रा को कलंकित करने के उद्देश्य से मानहानिकारक संदेश भी प्रसारित किए। इस शादी से धवन का एक बेटा है, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में आयशा मुखर्जी के पास है। न्यायाधीश हरीश कुमार ने हालांकि कहा कि अगर आयशा को धवन के खिलाफ 'वास्तविक' शिकायतें हैं, तो उन्हें संबंधित प्राधिकरण की मदद लेने से नहीं रोका जा सकता।
न्यायाधीश ने यह भी कहा: "उसे निश्चित रूप से धवन के खिलाफ अपनी शिकायत को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पार्टियों के साथियों के साथ साझा करने और उचित प्राधिकारी के पास जाने से पहले इसे सार्वजनिक करने से रोका जा सकता है।" कुमार ने कहा, "इन परिस्थितियों में उसे अगले आदेश तक धवन के खिलाफ अपनी किसी भी शिकायत या इसमें शामिल विवाद के अपने संस्करण या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी अन्य मंच पर या मित्रों, रिश्तेदारों या पार्टियों के सहयोगियों के बीच कथित मानहानिकारक और झूठी सामग्री प्रसारित करने से रोका जा रहा है।"