शराब बिक्री के लिए दो महीने की मोहलत

Update: 2022-08-01 16:02 GMT

नई दिल्ली: नई आबकारी नीति के तहत शराब की खुली दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार ने दो महीने का एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है. देशी शराब बेचने वाली सभी दुकानें 30 सितंबर तक खुली रहेंगी. आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर द्वारा जारी किए गए आदेश में इसकी जानकारी दी गई है.दिल्ली में एक अगस्त से निजी शराब की दुकानों के बंद होने से शराब की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को दो महीने बढ़ाते हुए देसी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली में देशी शराब की आपूर्ति के लिए L-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिए अर्थात एक अगस्त से 30 सितंबर तक या निविदा को अंतिम रूप देना, जो भी पहले हो बढ़ाने के संबंध में सूचित किया जाता है. लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिए दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और जमा करना होगा.हालांकि, ऐसा गैर नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा. बता दें कि शनिवार सुबह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली है और केवल सरकारी दुकानों से शराब बेचने का निर्देश दिया है. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद दिनभर शराब की दुकानों पर भीड़ की स्थिति देख यह अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया गया है.



 


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