कई एफआईआर के खिलाफ काली फिल्म निर्माता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की फिल्म काली के एक पोस्टर में हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाने के लिए उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शुक्रवार को अपने वकील के अनुरोध के अनुसार फिल्म निर्माता की याचिका पर विचार करने पर सहमत हुए।
मणिमेकलई ने अपनी दलील में तर्क दिया है कि उसने अपने लघु प्रदर्शन वृत्तचित्र में देवी को मूल रूप से समावेशी और दयालु के रूप में पेश करने की कोशिश की, जहां वह खुद देवी के रूप में प्रदर्शन कर रही थी और किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।
दलील में आगे कहा गया है कि कई प्राथमिकी दर्ज करने से उसके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।