'आधार और वोटर आईडी को जोड़ने वाले कानून' को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने वाले विवादास्पद कानून पर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. याचिका कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने "निजता के आक्रमण" का हवाला देते हुए दायर की थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जो आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देती है। याचिका में सुरजेवाला ने कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुरजेवाला ने तर्क दिया है कि कार्ड को जोड़ने से "नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और इसलिए यह असंवैधानिक है और भारत के संविधान के विरुद्ध है।"
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, वोटर आईडी के साथ आधार को जोड़ने को अधिकृत करता है, जिसे लोकसभा ने दिसंबर 2021 में ध्वनि मत से पारित किया था।
(स्रोत इनपुट के साथ)