अगली सुनवाई तक करना होगा भुगतान, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर पांच हजार जुर्माना लगाया
अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।
कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गैरजरूरी गवाहों को नहीं हटाने पर नाराजगी जताते हुए अभियोजन पक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कदम नहीं उठाए। ऐसे गवाहों के कारण उनका अदालत का समय खराब होने के अलावा सरकारी खजाने पर पैसे का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई पर जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने संबंधित डीसीपी (पुलिस उपायुक्त), उत्तर पूर्व को जिम्मेदार व्यक्ति से जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तय की है।