फली नरीमन ने कॉलेजियम प्रणाली पर कानून मंत्री की टिप्पणी की निंदा की, कहा- 'लोकतंत्र के लिए घातक'
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू को आड़े हाथ लिया। जजशिप के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए केंद्र के बैठने पर, न्यायमूर्ति नरीमन ने इसे लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया। कॉलिजियम द्वारा भेजे गए नामों को केंद्र के लटकाने पर, उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप विशेष कॉलेजियम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगला कॉलेजियम अपना मन बदल ले।
अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने तक नरीमन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा थे। उन्होंने कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों का जवाब देने के लिए सरकार को 30 दिनों की समय सीमा का भी सुझाव दिया। नरीमन ने पांच न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ के गठन का भी आह्वान किया, और एक निर्णय पारित किया जाना चाहिए कि जब कॉलेजियम सरकार को नाम भेजता है, तो सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी जाए। अगर सुझाव नहीं आएं तो उन्हें अपने आप मंजूर माना जाए।
नरीमन शुक्रवार को मुंबई विश्वविद्यालय में सातवें मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला स्मृति व्याख्यान देते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी का अंतिम गढ़ गिर गया तो देश अंधकार के रसातल में चला जाएगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है यदि निडर और स्वतंत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति ही ना की जाए।
नरीमन ने कहा, यदि आपके पास निडर और स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कह दीजिए..कुछ भी नहीं बचा है। वास्तव में, मेरे अनुसार,अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी गढ़ गिर जाता है, तो देश अंधकार के रसातल में चला जाएगा।
जिसमें आरके लक्ष्मण का कॉमन मैन खुद से एक ही सवाल पूछेगा कि अगर नमक का स्वाद खत्म हो गया है तो वह नमकीन कहां से होगा? कानून मंत्री ने कॉलेजियम प्रणाली को संविधान से अलग करार दिया था और यह भी कहा था कि यह अपारदर्शी और जवाबदेह नहीं है। नरीमन ने कहा, हमने इस प्रक्रिया (न्यायाधीशों की नियुक्ति) के खिलाफ केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा एक निंदा सुनी है। मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करता हूं कि बहुत बुनियादी संवैधानिक मूलभूत बातें हैं जिन्हें उन्हें जानना चाहिए। संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम पांच अनिर्वाचित न्यायाधीशों पर भरोसा किया जाता है।
उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका से कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल नहीं है, लेकिन भारत ने एक अलग ²ष्टिकोण अपनाया। शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ने बुनियादी सिद्धांत संरचना के मुद्दे पर कहा कि पिछले 40 साल पहले इसे दो बार पूर्ववत करने की मांग की गई थी और तब से इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा गया है, सिवाय हाल के।
--आईएएनएस