आबकारी नीति मामला : दिल्ली की अदालत ने सीए गोरंतला को जमानत दी

Update: 2023-03-06 13:37 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के सीए बुचिबाबू गोरंतला को जमानत दे दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के. कविता, जिनका नाम भी इस मामले में घसीटा गया है, के पूर्व सीए गोरंतला को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित करने सहित कुछ शर्ते लगाईं।
कोर्ट ने 24 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के अनुसार, उन्हें दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने और हैदराबाद स्थित थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गोरंतला से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी, जब एजेंसी ने आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका बयान दर्ज करने की मांग की थी।
जज नागपाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
--आईएएनएस
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