समान पाठ्यक्रम की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, एनसीईआरटी और आप सरकार को पक्षकार बनाने की दी अनुमति
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को चुनौती देने वाली और देश भर के बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और दिल्ली सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को उपर्युक्त तीनों पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को सूचीबद्ध की।
उपाध्याय ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वह इंजीनियरिंग, कानून और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) हो, का सिलेबस एक होना चाहिए।
उन्होंने कहा: हमारे पास स्कूल स्तर पर कई पाठ्यक्रम हैं, यह छात्रों के लिए समान अवसर कैसे प्रदान करेगा? देश भर के केंद्र विद्यालयों में, हमारे पास एक सामान्य पाठ्यक्रम है। प्रत्येक विकसित देश के स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कोचिंग माफिया के दबाव में हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के संबंधित अनुच्छेदों के अनुसार, छात्रों को समान अवसर नहीं मिलते हैं।
उपाध्याय की याचिका में कहा गया है, शिक्षा माफिया बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत मजबूत सिंडिकेट है। वे नियमों, विनियमों, नीतियों और परीक्षाओं को प्रभावित करते हैं। कड़वा सच यह है कि स्कूल माफिया एक राष्ट्र-एक शिक्षा बोर्ड नहीं चाहते, कोचिंग माफिया एक राष्ट्र-एक पाठ्यक्रम नहीं चाहते और बुक माफिया सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं चाहते। यही कारण है कि अभी तक 12वीं तक समान शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने वाले प्रावधानों को भी याचिका के अनुसार चुनौती दी गई थी।
यह बताना आवश्यक है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21ए का अनुच्छेद 38, 39, 46 के साथ उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण निर्माण इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा हर बच्चे का एक बुनियादी अधिकार है और राज्य इस सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है। एक बच्चे का अधिकार केवल मुफ्त शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।'
दलील में आगे कहा गया है: अदालत धारा 1(4) और 1(5) को मनमाना, तर्कहीन और अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन घोषित कर सकती है और केंद्र को पूरे देश में पहली से लेकर आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम लागू करने का निर्देश दे सकती है।
--आईएएनएस