दिल्ली के महापौर के एमसीडी स्थायी समिति के फिर से चुनाव के फैसले को अदालत ने रद्द कर दिया, 24 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित करने का निर्देश
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें निर्देश दिया। 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मंगलवार को दिल्ली भाजपा की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत द्वारा दायर दो याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिसमें एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की कि वोट को अमान्य घोषित करने का निर्णय कानूनन गलत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अस्वीकृत मतपत्रों की गिनती की जाए।
इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के दोबारा चुनाव पर रोक लगा दी थी, जो 27 फरवरी, 2023 को होने वाला था।
24 फरवरी, 2023 को दिल्ली के मेयर द्वारा स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव में एक वोट को अवैध घोषित करने के बाद अराजकता फैल गई।
अदालत ने पहले कहा था कि महापौर के पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव की घोषणा करने का निर्णय "प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन करता है"। (एएनआई)