नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति देने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपने आवास पर पहुंचे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे.
सिसोदिया ने पहले अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आप नेता को जमानत देते हुए कहा कि वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।
"अदालत ने आगे निर्देश दिया कि मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन किया जाए और सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए।
कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे।
सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। अंतरिम जमानत छह सप्ताह की जमानत देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रही है।
ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)