कारोबारी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने दी जमानत, महादेव सट्टा एप मामले में है आरोपी

बिलासपुर। महादेव एप सट्टा मामले के एक आरोपी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टा एप को लेकर अब तक 31 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें से प्राय: सभी जेल में हैं। सभी ने विशेष न्यायालय रायपुर में जमानत की याचिका लगाई है, जिन्हें जमानत नहीं मिली उन्होंने हाईकोर्ट …

Update: 2024-01-13 03:04 GMT

बिलासपुर। महादेव एप सट्टा मामले के एक आरोपी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टा एप को लेकर अब तक 31 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें से प्राय: सभी जेल में हैं। सभी ने विशेष न्यायालय रायपुर में जमानत की याचिका लगाई है, जिन्हें जमानत नहीं मिली उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है।

इनमें से एक कारोबारी राजेश अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उसके प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। धारा 420 के तहत दर्ज अपराध को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया गया है। जस्टिस एनके चंद्रवंशी के बेंच ने सुनवाई के बाद अर्जी मंजूर कर ली।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही महादेव सट्टा में मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार अनिल दम्मानी और उसके भाई सुनील दम्मानी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है।

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