धमतरी: कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों में पशुओं को विचरण के लिए खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी आदेश जारी किया है। उन्होंनें उक्त कार्य के लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को अधिकृत किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही मवेशियों के जीवन और अंगों के लिए भी खतरा होता है। इसे ध्यान में रख जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूम रहे पशुओं के पालकों पर कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने पशु अतिचार अधिनियम 1871 के तहत सार्वजनिक स्थानों में विचारण कर रहे पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर पशुपालकों के विरूद्ध धारा 12 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करने कहा है।
जारी आदेश अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा पंचायती राज अधिनियम एवं पशु अतिचार अधिनियम की धाराओं एवं नियमों के तहत अपने ग्राम पंचायत में खुले में पशुओं द्वारा फसलों की चराई करने, सड़कों, उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों में विचरण करते पाए जाने पर निकटतम कांजी हाउस में भेजा जाएगा तथा पशुपालकों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। पशु अतिचार अधिनियम के तहत पशुपालकों पर अधिकतम एक हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा एवं पुनरावृत्ति की दशा में 500 रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। कलेक्टर श्री रघुवंशी ने सभी पंचायत सचिवों को उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने और की गई कार्यवाहियों का रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए हैं।