कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन की तैयाररियों के संबंध में ली बैठक
कवर्धा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयाररियों के संबंध में निर्वाचन और राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री महोबे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पहले 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में विगत 25 मई से पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा करना सुनिश्चित करें। सभी जिलों के मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महाबे ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र 71 पंडरिया में 393 एवं 72 कवर्धा में 409 कुल 802 मतदान केन्द्र है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुए महिलाओं का नाम अधिक से अधिक जोड़ने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और ईवीएम/वीवीपैट मशीनों की जिला स्तर पर एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) के लिए निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी दी। जिले में ईवीएम/वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच 27 जून 2023 तक संपादित होगी। कलेक्टर ने कहा कि मतदान केन्द्र का शत-प्रतिशत वेरीफिकेशन करना सुनिश्चित करें। यहां रैम, पेयजल, विघुत, शौचालय की व्यवस्था प्रमुखता से करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, सुश्री दिप्ती गौते, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप ठाकुर सहित निर्वाचन के अधिकारी उपस्थित थे।
नए मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप-6 में व नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में करें आवेदन
बैठक में बताया कि निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।
4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 अगस्त को मूल मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यहां बताया गया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए इस बीच 12 अगस्त और 13 अगस्त तथा 19 अगस्त और 20 अगस्त को जिले में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 22 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 29 सितम्बर तक डॉटाबेस अपडेशन, फोटो मर्जिग, कन्ट्रोल टेबल का अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी व मुद्रण किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।