अगर कंपनी नहीं जमा कर रही पीएफ अमाउंट तो क्या करे ? जानिए क्या है आपके आधिकार

Update: 2023-08-07 08:20 GMT
नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ एक ऐसा खाता है, जिसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट पर अच्छी रकम मिलती है। हालांकि, यह जरूरी है कि समय-समय पर कर्मचारी की सैलरी में पैसा जमा किया जाता रहे और कंपनी की ओर से पैसा जमा किया जाता रहे। ईपीएफ खाते के तहत कर्मचारी और कंपनी यानी नियोक्ता दोनों का बराबर योगदान होता है।
अगर कुछ समय से आपके पीएफ खाते में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, जो आप पीएफ खाते की डिटेल्स से जान सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका नियोक्ता आपके खाते में पैसे जमा नहीं कर रहा है। कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में पैसा जमा करने में विफल रहने की कई रिपोर्टें आई हैं। हाल ही में बायजू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पैसा जमा न कर पाने की खबर सामने आई थी। बाद में उन्होंने यह भुगतान काफी देर से किया.
अगर नियोक्ता पैसा जमा नहीं कर रहा है तो क्या करें?
यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपके ईपीएफ खाते से ईपीएफ योगदान गायब है, तो आप क्या कर सकते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन नियोक्ता खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो कर्मचारी ईपीएफओ से संपर्क कर सकता है। उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं. इसके साथ ही कर्मचारी ईपीएफ आई शिकायत प्रणाली पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है या पीएफ अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ईपीएफओ पर शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कर्मचारी को कटौती न होने का प्रमाण यानी ईपीएफ अकाउंट डिटेल्स देनी होगी. इसके साथ ही सैलरी स्लिप और ईपीएफ स्टेटमेंट की जानकारी देनी होगी.
अगर शिकायत सही पाई गई तो क्या होगा
अगर की गई शिकायत सही पाई गई तो कंपनी या नियोक्ता को बाकी रकम जमा करानी होगी. इसके बाद इस पर सालाना ब्याज जमा किया जाएगा.
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