पैन-आधार लिंक का आज आखिरी दिन: यहां बताया गया है कि लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें
सरकार ने भारत में सभी करदाताओं के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है.
पहले, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। जो लोग अब पैन और आधार को लिंक कर रहे हैं उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहता है तो इसके कई परिणाम होंगे।
चूंकि आज अंतिम तिथि है, इसलिए किसी को भी अपना स्टेटस चेक करके पता कर लेना चाहिए कि उनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।
यहां बताया गया है कि आधार-पैन कार्ड लिंक की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें।
1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
2. क्विक लिंक्स सेक्शन खोलें और लिंक आधार स्टेटस चुनें
3. अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें
4. 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें
5. स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाएगी
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड दिखाएगा अन्यथा, यह दोनों कार्डों को लिंक कराने के लिए लिंक दिखाएगा।
एसएमएस के माध्यम से आधार-पैन कार्ड लिंक की स्थिति जांचने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
1. अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें
2. एक नया संदेश बनाएं और टाइप करें <UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर>
3. इस मैसेज को 56161 या 567678 पर भेजें
4. आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार-पैन लिंक स्थिति पर अपडेट के संबंध में एक एसएमएस प्राप्त होगा।
आईटी विभाग ने वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। दोनों दस्तावेजों को लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे इसे जरूर करा लें.