इनकम टैक्स: 1 अगस्त को ITR फाइल करने वालों को कितना देना होगा जुर्माना जानिए ?

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Update: 2022-07-28 12:43 GMT

जनता से रिश्ता वेब डेस्क।  अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपके पास दो दिन का समय है। लेकिन आपका आलस्य या गैरजिम्मेदारी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने अभी तक 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने की कोई तारीख नहीं बढ़ाई है।

1 अगस्त से ITR फाइल करने वालों को जुर्माना भरना होगा। जब महंगाई पहले से ही चरम पर हो तो आपको आईटीआर जल्दी दाखिल करना चाहिए। नहीं तो आइए जानते हैं सरकार की ओर से कितना जुर्माना भरना पड़ेगा।
यदि आप नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। 5 लाख से अधिक आय वालों को 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह राशि 10 हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।
आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको पहले वहां पंजीकरण करना चाहिए। फिर आप अपनी जानकारी अपलोड करें और लॉगिन करें। उपयुक्त प्रपत्र का चयन करें।
यदि आप गलत फॉर्म का चयन करते हैं, तो आपका टैक्स काटा जा सकता है। इसलिए फॉर्म चुनते समय कोई गलती न करें। यह पूरी जानकारी और बैंक खाता विवरण प्रदान करें और फिर प्रक्रिया करें। आप घर बैठे भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।


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