लोकसभा में आज वित्त मंत्री सीतारमण करेगी GST, IGST संशोधन बिल पेश, आम आदमी की जेब पर पडेगा ये असर

Update: 2023-08-11 09:02 GMT
दिल्ली |  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन विधेयक पेश करेंगी। इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 2 अगस्त को एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी. इस एक्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान को स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, जीएसटी नियम लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. जीएसटी परिषद ने विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसे संगठनों को भारत में जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा था कि कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो आदि पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध किया. वहीं, राज्य सरकारें अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन पारित करेंगी। वहीं, अगर यह बिल राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। आपको बता दें कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने 28 फीसदी जीएसटी रेट के बाद करीब 350 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था. इसकी वजह कंपनी ने कटौती की थी
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