सीसीएल ने एलएंडटी आईडीपीएल और केटीएल की 100 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Update: 2023-03-15 12:28 GMT
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत क्रमश: एपिक कंसेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ईसीपीएल) और इंफ्रास्ट्रक्च र यील्ड प्लस 2 (आईवाईपी 2) द्वारा एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एलएंडटी आईडीपीएल) और कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। सीसीआई के अनुसार, प्रस्तावित संयोजन में ईसीपीएल द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और सीपीपीआईबी इंडिया प्राइवेट होल्डिंग्स इंक से क्रमश: एलएंडटी आईडीपीएल की इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है; और आईवाईपी 2 द्वारा केटीएल (एलटी आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की इक्विटी शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत।
ईसीपीएल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका पूर्ण स्वामित्व आईवाईपी 2 के पास है। ईसीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्च र परियोजनाओं को प्रदान करने, विकसित करने, स्वामित्व रखने, बनाए रखने, संचालित करने, निर्देश देने, निष्पादित करने, कार्यान्वित करने, सुधारने, निर्माण करने, मरम्मत करने, कार्य करने, प्रशासन करने, प्रबंधित करने, नियंत्रण करने और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।
आईवाईपी 2 इन्फ्रास्ट्रक्च र यील्ड ट्रस्ट की एक योजना है, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत अपरिवर्तनीय और निर्धारित अंशदायी निवेश ट्रस्ट है और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('एआईएफ विनियम') के तहत एक श्रेणी 1 - इन्फ्रास्ट्रक्च र वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है।
आईवाईपी 2 का उद्देश्य निवेशकों को भारत में बुनियादी ढांचे की संपत्ति में निवेश के माध्यम से लंबी अवधि के नकदी प्रवाह और विकास के आधार पर रिटर्न अर्जित करने का अवसर प्रदान करना है और मुख्य रूप से एआईएफ विनियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे की संपत्ति में निवेश के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों, या बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों की कंपनियों या इकाइयों या किसी अन्य संरचना की प्रतिभूतियों में निवेश करता है।
एलएंडटी आईडीपीएल अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के कारोबार में शामिल है।
प्रासंगिक रियायत अवधि के अंत में, आमतौर पर पूरी सुविधाएं संबंधित सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। केटीएल बिजली की निकासी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित करने में लगी हुई है।
--आईएएनएस
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