Voter ID कार्ड के लिए अप्लाई, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- अब 17 की उम्र में कर पाएंगे

Update: 2022-07-28 15:23 GMT

देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. अब वोटर कार्ड (Voter Card) बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने यह बड़ा ऐलान करते हुए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

18 की उम्र पूरा होना जरूरी नहीं

चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देश के मुताबिक, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि युवा जब पूरे 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे (Anoop Chandra Pandey) ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए नियम और निर्देश जारी कर दिए हैं.

एक साल में 3 बार कर सकेंगे आवेदन

चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को दिए अपने नए निर्देशों में कहा कि नागरिक अब एडवांस में अपना नाम वोटर लिस्ट (Votar List) में जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इसके साथ ही अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में तीन बार आवेदन कर सकते हैं. कहा गया कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.

सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी

इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ, एईआरओ को टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस पर काम करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके लिए चुनाव आयोग एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने जा रहा है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी. हालांकि इसकी बाध्यता नहीं है और यह आवेदनकर्ता स्वेच्छा से यह जानकारी दे सकते हैं.

महाराष्ट्र में 1 अगस्त से अभियान

पैन और आधार लिंक करने के बाद अब बारी वोटर आईडी कार्ड की है. आधार कार्ड से अब वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा (Votar-Aadhar Link) जाएगा. महाराष्ट्र में इसके लिए 1 अगस्त से कैंपेन शुरू होगी. इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे ने दी है. उन्होंने बताया कि वोटरों की पहचान करने के लिए और वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा.


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