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कबीरधाम। कबीरधाम में बड़े साले की पत्नी की पत्थर से कुचल कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 मई को आरोपी अपनी पत्नी को लेने साले के घर गया था, लेकिन पत्नी जाने से इनकार कर दी थी। इससे नाराज आरोपी ने साले के पत्नी की हत्या कर दी थी। मामला कूकदूर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदावानी के आश्रित ग्राम झीरपान गांव का है। दरअसल, 7 मई की शाम आरोपी ननकू सिंह बैगा (32 साल) ने अपने बड़े साला की पत्नी बैगिन बाई (60 साल) की नाला में बर्तन साफ करने के दौरान पत्थर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। बर्तन साफ करने नाला की ओर गई गांव के अन्य महिलाओं ने झाड़ियों के पीछे छुपकर पूरी वारदात को देख लिया था।
आरोपी ने बताया कि उसका उसकी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले विवाद हो गया। पत्नी नाराज होकर अपने बड़े भाई छत्तू सिंह के घर चली गई और वहीं रहने लगी। जब भी वह अपनी पत्नी को लेने जाता तो साला की पत्नी बैगिन बाई उसकी पत्नी को साथ जाने से मना कर देती थी। उसकी पत्नी भी अपनी भाभी की बात मानती और जाने से इनकार कर देती थी। इससे वह बहुत नाराज़ था। वारदात के दिन 7 मई को आरोपी अपनी पत्नी को लेने साले के घर गया था, लेकिन पत्नी जाने से इनकार कर दी थी। तब उसने साले के पत्नी को ही रास्ते से हटाने का सोचा और घर से कुछ दूर में बैठकर मौका देखने लगा। मृतका बैगिन बाई बर्तन साफ करने डुमर नाला झिरिया के तरफ गई तो आरोपी भी उसके पीछे-पीछे पहुंच गया।
आरोपी ने पास में पड़े बड़े से पत्थर को उठाकर पीछे से सिर में वार कर दिया, जिससे महिला वहीं बेसुध होकर गिर गई। फिर आरोपी ने तीन चार बार और वार कर सिर को कुचल कर लहूलुहान कर दिया और वहां से फरार हो गया। गौरतलब है कि आरोपी के फरार होने के बाद चश्मदीद ने मृतका के घर जाकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। चश्मदीद से पूछताछ कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी ननकू सिंह बैगा को उसके रिश्तेदार के घर मुंड़ादादर थाना तरेगांव से गिरफ्तार कर लिया। कूकदूर थाना प्रभारी प्रहलाद चन्द्रवंशी ने बताया कि आरोपी के बयान के अनुसार साले कि पत्नी मृतका बैगिन बाई उसकी पत्नी को भड़का कर जाने से माना करती है। इसलिए उसने अपने साले की पत्नी बैगिन बाई की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। आरोपी पर धारा 302 दर्ज किया गया है।
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Shantanu Roy
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